देवास
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी रवि पिता रामचन्द्र उर्फ पप्पू यादव उम्र 23 साल निवासी यादव मोहल्ला चापड़ा को एक वर्ष तथा शेरू पिता नबु कुरैशी उम्र 36 साल निवासी 37 पठानकुंआ देवास को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिये कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर आरोपी रवि पिता रामचन्द्र उर्फ पप्पू यादव उम्र 23 साल निवासी यादव मोहल्ला चापड़ा एक वर्ष तथा शेरू पिता नबु कुरैशी उम्र 36 साल निवासी 37 पठानकुंआ देवास को छ: माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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