शाजापुर। सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, नाबालिग फरियादी बालक के साथ मारपीट एवं आरोपी भूपेंद्र द्वारा पीड़ित नाबालिग बालक के साथ लैंगिक हमला कारित किये जाने वाले आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह पिता अनारसिंह उम्र 40, निवासी जाईहेडा व ममता शर्मा पति विजय शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा गुरूवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
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