अखबार कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल - मामला शाजापुर जिले का
शाजापुर.अखबार के कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने वाले दो आरोपित के खिलाफ शाजापुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया है। तोडफ़ोड़ करने वाले दोनो आरोपितो के खिलाफ पुलिस ने दो गंभीर धाराओं का इजाफा करते हुए भादवि की कुल 10 धाराओं में आरोप-पत्र क्रमांक ४७२/१७ सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद गंभीर धाराओं में दर्ज प्रकरण को जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिला कोर्ट ने यह केस विशेष जिला न्यायालय संजीव कुमार सरैया की कोर्ट में नियमित सुनवाई के लिए सौंपा है।
कोतवाली पुलिस के अनुसार पत्रिका अखबार कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने वाले दोनों आरोपित रामवीर पिता प्रहलाद तोमर, श्यामवीर पिता प्रहलाद तोमर के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक ४३६/१७ के अंतर्गत भादवि की धारा ४५८, ३२७, ३२९, ३३६, २९४, ३२३, ४२७, ५०६, २०१, ३४ में यह चार्जशीट पेश की है। सीजेएम कोर्ट ने गंभीर सेशन धाराओं में दर्ज केस को जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिला कोर्ट ने यहां से यह प्रकरण विशेष जिला कोर्ट संजीव कुमार सरैया की अदालत में सुनवाई के लिए सौंप दिया है। अब विशेष जिला कोर्ट में केस की सुनवाई होगी।
यह था मामला
कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामवीर तोमर और श्यामवीर तोमर ने अपने खिलाफ प्रकाशित खबरों से बौखलाकर 01 अक्टूबर 2017 को शाम 7.20 बजे पत्रिका कार्यालय पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया था। दोनों बदमाश कार्यालय में तोडफ़ोड़ कर फरार हो गए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक ४३६/१७ के अंतर्गंत भादवि की धारा ४५८, ३२७, ३३६, २९४, ३२३, ४२७, ५०६, ३४ में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इनका कहना
पत्रिका अखबार कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ केस में अनुसंधान उपरांत दो गंभीर धाराओं का इजाफा करते हुए भादवि की कुल 10 धाराओं में कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।
- आरके नैन, टीआई-कोतवाली, शाजापुर
अखबार कार्यालय में तोडफ़ोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल - मामला शाजापुर जिले का
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2/08/2018
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